गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर लखनऊ में संपूर्ण शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम और जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित दुकानदारों, अनुज्ञापन धारकों और थोक/खुदरा मदिरा विक्रेताओं को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस दिन कोई भी शराब या मादक पदार्थ नहीं बेचा जाएगा।
यह भी पढ़ें: सेल्फ डिफेंस से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहीं ज्योति सिंह, मिशन शक्ति 5.0 की पहचान बनीं
इस पाबंदी का उद्देश्य है महात्मा गांधी की जयंती पर सामाजिक अनुशासन बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों पर अनुचित व्यवहार तथा शराब से जुड़ी घटनाओं को रोकना।
कौन-कौन सी दुकानें और अनुज्ञापन शामिल हैं:
देशी शराब, कंपोजिट शॉप और मॉडल शॉप
भांग और ताड़ी की दुकानें
बार अनुज्ञापन
BWFL अनुज्ञापन: 2, 2B, 2C CL2, FL2, FL2B
अन्य FL अनुज्ञापन: FL 16/17, FL 8/9/9A
CCD डिपो एवं थोक व मदिरा बिक्री के अन्य संस्थान
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने के प्रावधान शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: यूपी के सीतापुर के स्कूल में “I Love Mohammad” स्लोगन प्रतियोगिता कराई, मचा बवाल
प्रशासन के उद्देश्य और सावधानियां:
गांधी जयंती के दिन सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन और शांति बनाए रखना।
शराब और मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकना।
आम जनता से आग्रह कि वे इस दिन शराब का सेवन न करें और बच्चों तथा परिवार को जागरूक करें।
नगर निगम और जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञापन धारकों को निर्देश दिया है कि 2 अक्टूबर को कोई भी बिक्री न करें। यह आदेश सभी दुकानदारों और बार मालिकों के लिए अनिवार्य है।
जानकारी और संपर्क:
लखनऊ नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का पालन अनिवार्य है। नागरिक किसी भी संदेह या जानकारी के लिए अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय या जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: सहारा साम्राज्य: लखनऊ में ढहती इमारतें और सिमटता रसूख