इस बार पेंशनरों को देना होगा यह प्रमाण पत्र, तब म‍िलेगी पेंशन

लखनऊ, एनआईए संवाददाता। 

आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ ने जिले के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को निर्देश दिया है कि वे अपना जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) निर्धारित समय में जमा करें। ऐसा न करने पर पेंशन भुगतान में विलंब संभव है।

मुख्य कोषाधिकारी के अनुसार, प्रमाण पत्र जमा करते समय पेंशनर को अपडेटेड बैंक पासबुक और फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) की मूल प्रति व फोटो प्रति साथ लानी होगी। इसके अलावा, जीवित प्रमाण पत्र पर एक नवीन फोटो चस्पा करना भी आवश्यक है।

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वरिष्ठ पेंशनरों के लिए विशेष प्रावधान

80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पारिवारिक पेंशनरों से कहा गया है कि वे अतिरिक्त पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण पत्र या पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करें। जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन सहित संबंधित पटल सहायक को उपलब्ध कराएँ।

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मृत्यु की स्थिति में सूचना देना अनिवार्य

कोषागार ने सभी नामित व्यक्तियों को चेताया है कि पेंशनर की मृत्यु की दशा में तुरंत कोषागार और बैंक को सूचित करें।
यदि बिना सूचना दिए खाते से कोई निकासी की जाती है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति पेंशनर के उत्तराधिकारियों की संपत्ति से की जाएगी।

मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि सभी पेंशनर समय से प्रमाण पत्र जमा कर सरकार की पेंशन सेवा को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें।

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