यूपी में जल्‍द में लागू होगा नया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट

लखनऊ, एनआईए संवाददाता। 
उत्तर प्रदेश में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की जगह अब एक नया और युगानुकूल कानून लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग आठ लाख संस्थाएं पंजीकृत हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग, खेल और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। इनके संचालन, चुनाव, वित्तीय अनुशासन और संपत्ति प्रबंधन को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाने के लिए नया कानून लाना जरूरी है।

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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विवाद की स्थिति में प्रशासक की तैनाती उपयुक्त नहीं है। संस्था का संचालन और उसके विधान का निर्धारण प्रबंध समिति को ही करना चाहिए। सरकार या प्रशासन का हस्तक्षेप न्यूनतम हो।

सीएम ने यह भी कहा कि ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्तियों की मनमानी बिक्री रोकने के लिए ठोस व्यवस्था होगी। निष्क्रिय अथवा संदिग्ध संस्थाओं का विघटन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा नए कानून में सुनिश्चित की जाएगी।

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नए अधिनियम में ऑनलाइन और केवाईसी आधारित पंजीकरण-नवीनीकरण की व्यवस्था, सदस्यता व चुनाव संबंधी विवादों का त्वरित निस्तारण, वित्तीय अनुशासन और सुदृढ़ ऑडिट सिस्टम जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिनियम का प्रारूप यथाशीघ्र तैयार किया जाए, ताकि पंजीकृत संस्थाएं समाजोपयोगी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें तथा पारदर्शिता और सुशासन की भावना को बढ़ावा मिले।

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