बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जमीन सौदे को लेकर मुश्किलों में फंस गई हैं। मामला अलीबाग के थल गांव की उस कृषि भूमि से जुड़ा है, जिसे राज्य सरकार ने मूल रूप से खेती के लिए किसानों को दिया था।
आरोप है कि सुहाना खान ने यह जमीन मुंबई के कफ परेड निवासी खोटे परिवार से खरीदी, लेकिन खरीद प्रक्रिया में कलेक्टर की मंजूरी (NOC) नहीं ली गई।
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डील की जानकारी के मुताबिक –
जमीन की कीमत 12.91 करोड़ रुपये तय हुई।
सुहाना ने 77.46 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी चुकाई।
ट्रांजैक्शन 30 मई 2023 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए हुआ।
कानूनी पेच
महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम, 1961 के तहत खेती की जमीन केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जो खुद किसान हो। अगर जमीन खेती के लिए सरकार द्वारा दी गई हो तो उसका सीधा ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके लिए कलेक्टर से NOC अनिवार्य है।
जांच शुरू
मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर ने अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है। यदि यह साबित होता है कि कलेक्टर की अनुमति नहीं ली गई, तो सौदा रद्द भी हो सकता है और कानूनी कार्रवाई की संभावना भी है।
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