घने कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गतिसीमा कम कर दी गई है। यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी और 15 फरवरी 2026 तक या कोहरे की स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी।
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यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक दिन का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे और रात का समय 8 बजे से सुबह 8 बजे तक माना जाएगा।
कार, बस और ट्रक की नई स्पीड लिमिट
कार:
दिन में 80 किमी/घंटा
रात में 60 किमी/घंटा
बस/यात्री वाहन (9 सीट से अधिक):
दिन में 60 किमी/घंटा
रात में 50 किमी/घंटा
ट्रक/माल वाहन:
दिन में 50 किमी/घंटा
रात में 40 किमी/घंटा
यह नियम आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लागू रहेगा।
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कम विजिबिलिटी में रोकी जाएंगी गाड़ियां
सुरक्षा टीम को निर्देश दिए गए हैं कि 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होने पर वाहनों को टोल प्लाजा के पास रोका जाएगा और हालात सामान्य होने पर कई वाहनों को एक साथ रवाना किया जाएगा। ओवरस्पीड के चालान नई निर्धारित गतिसीमा के आधार पर ही काटे जाएंगे।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
यूपीडा की ओर से एक्सप्रेसवे पर
टोल प्लाजा, प्रवेश-निकास और रोड साइड फैसिलिटी सेंटर पर स्पीड लिमिट बोर्ड
पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से जागरूकता
पेट्रोलिंग वाहनों से प्रचार
24 घंटे सुरक्षा, पेट्रोलिंग और एंबुलेंस सेवा
खराब पैच की तत्काल मरम्मत
प्रवेश और निकासी द्वार पर फॉग लाइट लगाने
जैसे कदम उठाए जाएंगे।
यूपीडा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे में तय की गई गति सीमा का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।
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