लखनऊ, NIA संवाददाता।
क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होटल, क्लब, पब और रिजॉर्ट संचालकों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी. ने साफ कर दिया है कि डीएम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किया गया तो आयोजकों पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी।
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प्रशासन ने कहा है कि डीजे पार्टी, म्यूजिक नाइट, डांस शो, लाइव परफॉर्मेंस जैसे सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत आते हैं। ऐसे आयोजनों के लिए डीएम से लिखित अनुमति अनिवार्य है।
बिना परमिशन पार्टी पड़ी तो पड़ेगा भारी
प्रशासन के मुताबिक, बिना अनुमति पार्टी कराने पर 6 महीने तक की जेल या 20 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकती है। यहीं नहीं, अगर नियमों की अनदेखी जारी रही तो हर दिन 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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10 दिन पहले लेना होगा परमिशन
डीएम कार्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की अनुमति के लिए निवेश मित्र पोर्टल (niveshmitra.up.nic.in) पर कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और शांति व्यवस्था से जुड़े प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
पारिवारिक आयोजन को राहत
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारिवारिक कार्यक्रमों पर यह सख्ती लागू नहीं होगी, लेकिन व्यावसायिक और सार्वजनिक आयोजनों पर नियमों की पूरी सख्ती रहेगी।
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ऑनलाइन अटकी फाइल तो डीएम ऑफिस पहुंचे
यदि ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की परेशानी आती है तो संचालक जिलाधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या 40(ए) में संपर्क कर सकते हैं।
प्रशासन की दो टूक चेतावनी
डीएम ने होटल, रिजॉर्ट, पब और क्लब संचालकों को चेताया है कि नियम तोड़ने वालों पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। त्यौहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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