राज्य सूचना आयुक्त पर भारी पड़ रहा हमीरपुर डीएफओ, बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं हो रहा उपस्थित

हमीरपुर डीएफओ को राज्य सूचना आयुक्त ने तीसरी बार किया तलब

हमीरपुर। वन विभाग के जन सूचना अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी से मांगी गई आरटीआई के तहत सही सूचना न देने, विधि एवं आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह ने तीसरी बार नोटिस जारी कर तलब किया है। इस कार्रवाई से मंगलवार को वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

शिकायतकर्ता औडेरा गांव निवासी रामसिंह राजपूत ने मंगलवार को बताया कि 6 जुलाई 2023 को जन सूचना अधिकारी प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) से छह बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र अधिकार में वन वीटो व वन रक्षक से संबंधित, रिजर्व वन क्षेत्र, ग्रामीण वन क्षेत्र, पौधशालाएं, पौधों का लक्ष्य, रखरखाव व व्यय, संविदा कर्मियों बीटों में किन-किन प्रजाति के वृक्ष एवं वृक्षारोपण आदि से संबंधित सूचना मांगी गई थी।

लेकिन जन सूचना अधिकारी की लापरवाही के चलते विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी सूचना नहीं दी गई। जिससे शिकायतकर्ता ने 7 अगस्त 2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी वन संरक्षक बांदा को करने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद डीएफओ हमीरपुर ने 10 अक्टूबर 2023 को जो सूचना उपलब्ध कराई है वह अधूरी व भ्रामक है।

जिससे स्पष्ट हो गया कि जन सूचना अधिकारी डीएफओ द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए 6 बिंदुओं की बिंदुवार सही व स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। शिकायतकर्ता ने 23 सितम्बर 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ को द्वितीय अपील की थी। मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनवाई हेतु प्रथम नोटिस भेज कर प्रथम सुनवाई 15 मई 2024 को की गई।

सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी डीएफओ हमीरपुर को 15 दिन के अंदर सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन डीएफओ की घोर लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार को छुपाते हुए अब तक सही सूचना नहीं दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि सही सूचना न मिलने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को एक आपत्ति भेजी गई ताकि स्पष्ट सूचना उपलब्ध हो सके।

लेकिन हद तो तब हो गई जब आयोग ने जन सूचना अधिकारी डीएफओ को दूसरी बार नोटिस भेज कर तलब किया। जिसकी सुनवाई 16 अगस्त 2024 को की गई थी। लेकिन हमीरपुर डीएफओ उपस्थित नहीं हुए।जससे राज्य सूचना आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए हमीरपुर डीएफओ को पुन: नोटिस पत्र भेजकर सही सूचना अपीलार्थी व आयोग को भेजने के सख्त निर्देश दिए थे।

लेकिन सही व स्पष्ट सूचना न मिलने पर आयोग ने शक्ति अपनाते हुए हमीरपुर डीएफओ को तीसरी बार नोटिस भेजकर तलब किया है। जिसकी सुनवाई 24 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है। सुनवाई का नोटिस मिलते ही वन विभाग हमीरपुर में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि दी गई सूचना आधी-अधूरी और भ्रामक है।

इतना ही नहीं, आयोग के आदेशों को न मानते हुए सूचना अधिकार विधि का खुलेआम उल्लंघन किया गया। बताया कि राज्य सूचना आयुक्त के बार-बार निर्देश के बाद भी हमीरपुर डीएफओ ने सही सूचना न देकर बड़ी लापरवाही बरती है। अपीलार्थी ने आयोग से पुन: निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि भ्रष्टाचार सामने आ सके और डीएफओ हमीरपुर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो सके।