सरकारी व‍िभागों में न‍िजी वाहन दौड़ा रहे अफसरों पर प्रमुख सच‍िव सख्‍त

लखनऊ, एनआईए संवाददाता। 

सरकारी कामकाज के लिए निजी वाहन अनुबन्ध पर लेने वाले अफसर अब सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी कार्यों में केवल कामर्शियल वाहनों का ही इस्तेमाल होगा। निजी गाड़ियों को किसी भी सूरत में अनुबन्धित नहीं किया जा सकेगा।

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मुख्य सचिव की ओर से 14 मार्च 2024 को ही इस बाबत आदेश जारी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद कई विभागों में अफसरों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निजी वाहन अनुबन्ध पर चलाए जाते रहे। प्रमुख सचिव ने नया आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी या कार्यालय सरकारी काम के लिए निजी वाहन अनुबन्ध पर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। यह निर्देश परिवहन आयुक्त, परिवहन निगम के एमडी, सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों को भेजे गए हैं।

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दरअसल, कुछ समय पहले कई जिलों में विभाग और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से वाहन संचालन में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे। इससे शासन को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। जांच में पाया गया कि कई जगह प्रशासनिक अफसरों ने सरकारी कार्यों के लिए निजी गाड़ियां अनुबन्धित कर रखी थीं।

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