सरकारी कामकाज के लिए निजी वाहन अनुबन्ध पर लेने वाले अफसर अब सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी कार्यों में केवल कामर्शियल वाहनों का ही इस्तेमाल होगा। निजी गाड़ियों को किसी भी सूरत में अनुबन्धित नहीं किया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें : भ्रष्ट अफसर के बेटों का हंगामा: एंटी करप्शन इंस्पेक्टर और महिला सिपाही को धमकाया, FIR दर्ज
मुख्य सचिव की ओर से 14 मार्च 2024 को ही इस बाबत आदेश जारी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद कई विभागों में अफसरों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निजी वाहन अनुबन्ध पर चलाए जाते रहे। प्रमुख सचिव ने नया आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी या कार्यालय सरकारी काम के लिए निजी वाहन अनुबन्ध पर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। यह निर्देश परिवहन आयुक्त, परिवहन निगम के एमडी, सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों को भेजे गए हैं।
यह भी पढ़ें : आयरन स्क्रैप माफिया पर यूपी का शिकंजा, पटना की फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर FIR
दरअसल, कुछ समय पहले कई जिलों में विभाग और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से वाहन संचालन में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे। इससे शासन को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। जांच में पाया गया कि कई जगह प्रशासनिक अफसरों ने सरकारी कार्यों के लिए निजी गाड़ियां अनुबन्धित कर रखी थीं।
यह भी पढ़ें : लखनऊ: स्ट्रीट लाइट टेंडर में भ्रष्टाचार, केवल चुनिंदा कंपनियों को फायदा, 29 सितंबर को टेंडर दोबारा