लखनऊ, एनआईए संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान-2025 के अंतर्गत राज्य से बाहर रह रहे प्रवासी मतदाताओं की जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो मतदाता बिहार से पंजीकृत हैं लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, उन्हें 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र भरना आवश्यक है।
यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल
https://voters.eci.gov.in
और मोबाइल ऐप
ECINET के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
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पोर्टल पर क्या करना होगा?
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पोर्टल पर जाकर “Login/Register” करें
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फॉर्म 6/फॉर्म 7/गणना प्रपत्र का चयन करें
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नाम, पता, बिहार निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरें
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मांगे गए दस्तावेज़ की स्कैन प्रति अपलोड करें
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Submit करने के बाद आवेदन संख्या सुरक्षित रखें
वैकल्पिक तरीका:
जो मतदाता डिजिटल रूप से आवेदन नहीं कर सकते, वे पूर्व भरे गए फॉर्म की हार्ड कॉपी भरकर हस्ताक्षरित प्रति अपने BLO को व्हाट्सएप, ईमेल या परिवार के सदस्य के माध्यम से भेज सकते हैं।
मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
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सरकार या PSU द्वारा जारी पहचान पत्र/पेंशन पीपीओ
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पासपोर्ट या राज्य प्राधिकारी का प्रमाण पत्र
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1987 से पूर्व के किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति
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शैक्षणिक प्रमाण पत्र
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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पारिवारिक रजिस्टर की प्रति
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भूमि आवंटन या जाति प्रमाण पत्र आदि
आयोग की अपील
भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि यह प्रक्रिया बिहार की मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। प्रवासी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे भविष्य में मतदान के अधिकार से वंचित न हो जाएं।
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अधिक जानकारी के लिए
पोर्टल: https://voters.eci.gov.in
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