सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पाटाखों को किया बैन

नई दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण को सु्प्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। वाद सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पटाखों को बैन कर दिया है, क्योंकि दिवाली को देखते हुए बहुतायत पटाखे जलने की संभावना है।

जानिए किन राज्यों में लागू होगा क्या नियम

दिल्ली: दिवाली पर सभी प्रकार के पटाखों पर बैन रहेगा।

महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दिवाली पर पटाखे केवल शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएंगे।

कर्नाटक: राज्य सरकार ने केवल ‘हरित’ पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़ने की इजाज़त दी है।

पंजाब: रात 8 से 10 बजे तक केवल ‘ग्रीन’ क्रैकर्स जलाने का आदेश है।

पश्चिम बंगाल: राज्य में केवल क्यूआर कोड वाले हरित पटाखे बिकेंगे

बिहार: त्योहार के दौरान केवल हरित पटाखों का ही होगा इस्तेमाल, वह भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच।

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