नई दिल्ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की नेता जरताज गुल की यात्रा प्रतिबंध से संबंधित एक मामले में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। मामले की सुनवाई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने की।
एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, गुल ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि आतंकवाद से संबंधित मामलों सहित 47 मामलों में जमानत दिए जाने के बावजूद, उनका नाम यात्रा प्रतिबंध सूची में है। याचिका में कहा गया कि शुरू में तो नाम इस सूची से हटा दिया गया था लेकिन बाद में उनका नाम सूची में फिर जोड़ दिया गया।
याचिका में संघीय जांच एजेंसी, आंतरिक मंत्रालय, पंजाब गृह विभाग, पंजाब सरकार और इस्लामाबाद पुलिस के साथ-साथ आंतरिक मंत्रालय के माध्यम से संघीय सरकार को एक पक्ष के रूप में नामित किया गया है।