सुबह 4 बजे बुलडोजर एक्शन! 1 घंटे में जमींदोज हुई मस्जिद

लखनऊ, NIA संवाददाता।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार तड़के बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला, जब बख्शी का तालाब (BKT) क्षेत्र के अस्ती गांव में स्थित एक मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर की गई।

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सुबह करीब 4 बजे एडीएम और एसडीएम की टीम तीन बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पीएसी की दो टुकड़ियों की मौजूदगी में करीब एक घंटे के भीतर पूरी संरचना को जमींदोज कर दिया गया और बाद में मलबा भी हटा दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

प्रशासन के अनुसार, मस्जिद सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। इस मामले की शुरुआत 2024 में हुई थी, जब तहसीलदार कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई।

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2025 में तहसीलदार ने मस्जिद हटाने और 36 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया। एडीएम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 26 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया।हालांकि कोर्ट ने जुर्माने को निरस्त कर दिया, लेकिन कब्जा हटाने का आदेश बरकरार रखा।

प्रशासन का पक्ष

एडीएम प्रशासन राकेश सिंह के अनुसार, कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था। तय समय में अवैध कब्जा नहीं हटने पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्थानीय लोगों का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मस्जिद करीब 60 साल पुरानी थी और इसका उपयोग केवल नमाज के लिए किया जाता था। उन्होंने सुनवाई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

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कानूनी आधार

प्रशासन ने यूपी राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत कार्रवाई की, जिसमें ग्राम सभा या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने का प्रावधान है।

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