राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को राशन 12 अक्टूबर से
लखनऊ। जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ ने अवगत कराया कि शासन के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 12 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 के मध्य उचित दर दुकान से अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा. गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद लखनऊ के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर खाद्यान्न प्राप्त करें उचित दर दुकान पर वितरण के समय किसी भी प्रकार की तकनीकी व अन्य समस्या आने पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / उपजिलाधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल नम्बर पर शिकायत कर समाधान प्राप्त करें साथ ही अवगत कराना है कि जनपद में उचित दर दुकान से सम्बद्ध समस्त 06 या 06 से अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारकों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के कार्डधारकों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।