यूपी के बरेली जेल में बंद माफिया डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव समेत दो को कोर्ट ने किया बरी, सराफा कारोबारी से10 करोड़ की फिरौती का मामला
दस करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का था आरोप
लखनऊ/प्रयागराज। प्रयागराज के सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के अपहरण और 10 करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में बरेली जेल में बंद डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव समेत दो आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आठ आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में फैसले के वक्त दस आरोपितों में से नौ पेश हुए जबकि सुरक्षा कारणों से बबलू श्रीवास्तव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बरेली जेल से जोड़ा गया। दोषी करार दिए आरोपितों में बबलू का भांजा विकल्प श्रीवास्तव भी शामिल है। विकल्प के भाई संकल्प को बरी किया गया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रहरि, विशेष अधिवक्ता रणनेंद्र प्रताप सिंह, एडीजीसी राजकुमार सिंह तथा एडीजीसी अश्वनी सोनकर तथा बचाव पक्ष की ओर से विजय सिंह गौड़ और अमृतलाल निगम ने पक्ष रखा।
जाने क्या था मामला
राहुल महिंद्रा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक पांच सितंबर 2015 को देर शाम उनके छोटे भाई पंकज महिंद्रा का अपहरण किया गया। आरोपितों ने पंकज का ब्रीफकेस व अन्य सामान भी लूट लिया। पंकज को फतेहपुर स्थित एक फॉर्म हाउस में बने कमरे में रखकर दस करोड़ रुपये फिरौती मांगी गई। सात सितंबर 2015 को पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में ग्राम सरकंडी में विनीत परिहार के फॉर्म हाउस से अभियुक्तगण विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद श्रीवास्तव उर्फ सच्चिदा, महेंद्र यादव व चंद्र मोहन को गिरफ्तार कर पंकज को बरामद किया। 18 सितंबर 2015 को पुलिस ने चारों आरोपितों को रिमांड पर लेकर उनके बताए स्थान से पंकज का लूटा गया सूटकेस बरामद किया।
इनको हुई सजा
1- धारा 365/34 के तहत विकल्प श्रीवास्तव, सचिन, महेंद्र, सच्चिदानंद, राकेश, अभिषेक उर्फ गोलू, चंद्रमोहन और विनीत परिहार को पांच वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 342 में छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड।
2- धारा 392/34 में विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद, महेंद्र और चंद्र मोहन को साढ़े छह वर्ष का कारावास और 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड।
3- धारा 411 में विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद और महेंद्र को दो वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड।
इनको मिली राहत
इस मामले में डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू के साथ ही उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव को भी राहत मिली। कोर्ट ने इन दोनों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित किए जाने में अभियोजन को असफल पाया। इसलिए उन्हें बरी कर दिया है।