शर्तों के साथ नीट-यूजीसी की परीक्षा हो सकती है दोबारा, जाने क्या कहा सुप्रीम कार्ट ने ?

नई दिल्ली। नीट-यूजीसी परीक्षा से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर एक शर्त भी रख दी है। अदालत का कहना है कि जब ठोस आधार पर यह साबित होना जरूरी है कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है। खास बात है कि इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को अदालत ने तरजीह दी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, केवल इसलिए कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख को ही दाखिला मिलेगा, इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश नहीं दे सकते। दोबारा एग्जाम इस ठोस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित हुई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुई वकील नरेंद्र हुड्डा से सीजेआई ने कहा कि यह साबित होना चाहिए कि पेपर लीक इतना व्यवस्थित था और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने हुड्डा से देश में मेडिकल सीट के बार में पूछा। इस पर अदालत को बताया गया कि संख्या 1 लाख 8 हजार है। साथ ही तर्क दिया कि अगर दोबारा परीक्षा कराई जाती है। ऐसे में 1 लाख 8 हजार रीटेस्ट होंगे। उन्होंने कहा कि 22 लाख क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या होगा अगर कोई वैध तरीके से 1 लाख 8 हजार में नहीं आ पाता है।

हुड्डा ने जवाब दिया कि ये सभी 22 लाख दोबारा एक मौका चाहेंगे। सीजेआई का कहना है कि हम सिर्फ इसलिए दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वे दोबारा पेपर देना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा तब ही हो सकता है, जब परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई हो।

खास बात है कि केंद्र और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग का विरोध किया है। उनका कहना है कि कथित तौर पर हुईं कुछ अनियमितताएं स्थानीय तौर पर हैं और इसका असर पूरी परीक्षा पर नहीं पड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी दाखिल किया जा चुका है, जिसमें आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स का जिक्र है। यह दिखाता है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के संकेत नहीं मिले हैं। यहां बता दें कि नीट परीक्षा में जिन छात्रों के माक्र्स उम्मीद के अनुरूप नहीं आये हैं। उन्हें परीक्षा परिणाम पर संदेह बना हुआ है।

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