आम बजट 2024-2025 : तीन लाख की सैलरी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषण करती हैं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत की गई है।
टैक्स स्लैब पर वित्त मंत्री ने यह किया एलान
निर्मला सीतारमण ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ पर टैक्स बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लोगों को देना होगा। वित्त मंत्री ने चैरिटी के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही टैक्स दाखिल करने की डेट तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त किया जाएगा।
कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर की संरचना इस प्रकार है
0-3 लाख रुपये- शून्य
3-7 लाख रुपये- 5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपये- 10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपये- 15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपये- 20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक – 30 प्रतिशत
यहां बता दें कि बजट पेश करने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इसमें मध्यम वर्ग लिए मौजूदा 15 लाख रुपये के बजाय 20 लाख रुपये से अधिक की आय और वेतन स्तरों के लिए 30 फीसदी आयकर दर पेश की जा सकती है। इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था में कटौती सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की अपेक्षा थी।