उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि से जुड़े नियमों में बड़ा सुधार करते हुए निवेश और निर्माण प्रक्रिया को आसान बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 में संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी गई।
इस नए नियम के तहत अब नक्शा पास होते ही भूमि का लैंड यूज परिवर्तन स्वतः मान्य होगा। यानी अब लोगों को अलग से लैंड यूज बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहले जमीन का उपयोग बदलने और नक्शा पास कराने के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब सरकार ने इस दोहरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नई व्यवस्था में सभी औपचारिकताएं नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में ही शामिल कर दी गई हैं। इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और निवेशकों के लिए भी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी।
इस फैसले से उत्तर प्रदेश में:
तेजी से निवेश बढ़ेगा
उद्योग स्थापना को गति मिलेगी
रोजगार के नए अवसर बनेंगे
आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी
सरकार का यह कदम प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और मजबूत बनाएगा।
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