उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कारोबारियों और निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए फायर एनओसी (Fire NOC) के नियमों को सरल बना दिया है। अब अधिकांश भवनों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है।
किन भवनों पर लागू होगा नया नियम?
नए प्रावधानों के तहत, अत्यधिक संवेदनशील अस्पतालों (Institutional Occupancy) और हाई हैजार्ड औद्योगिक भवनों को छोड़कर सभी भवनों पर यह नियम लागू होगा। इससे व्यापारियों, निवेशकों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।
वर्तमान में—
आवासीय भवनों (होटल से अलग) के लिए अवधि: 5 वर्ष
गैर-आवासीय भवनों के लिए: 3 वर्ष
होटल, अस्पताल और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक भवनों के लिए: 1 वर्ष
अब सरकार ने इन नियमों में बदलाव कर बाकी सभी भवनों की एनओसी वैधता 5 वर्ष कर दी है।
भवनों का वर्गीकरण (NBC के अनुसार):
Residential Type Occupancy
Educational Type Occupancy
Institutional Type Occupancy
Assembly Type Occupancy
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Business Type Occupancy
Mercantile Type Occupancy
Industrial Type Occupancy
Storage Type Occupancy
Hazardous Type Occupancy
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी हुई आसान
फायर एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है।
अब नए प्रारूप में —
क्वालीफाइड एजेंसी प्रमाण पत्र
फायर लिफ्ट सुरक्षा प्रमाण पत्र
विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र
अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र
जैसे जरूरी दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इससे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” नीति के तहत यह कदम प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देगा।
इससे —
प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी,
निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा,
और संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी।
मुख्य लाभ:
व्यापारियों और निवेशकों को राहत
प्रक्रियाओं में पारदर्शिता
समय की बचत
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन
नागरिकों को त्वरित सेवाएं
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