लखनऊ में 2 महीने तक सख्त निषेधाज्ञा! ड्रोन, धरना, जुलूस पर रोक – जानिए क्या है पूरी लिस्ट

लखनऊ, NIA संवाददाता।
आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ पुलिस प्रशासन ने शहर में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 21 जनवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होली, रमजान, ईद समेत कई पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

इन इलाकों में धरना-जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित

विधानभवन परिक्षेत्र और लालबत्ती चौराहा, हजरतगंज, बर्लिंग्टन, सिविल अस्पताल, उदयगंज, सदर कैंट सहित प्रमुख मार्गों पर

  • ट्रैक्टर-ट्रॉली

  • घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी

  • हथियार और ज्वलनशील पदार्थ
    के साथ आवागमन और धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 ड्रोन पर पूरी तरह बैन

राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन और सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी।

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लाउडस्पीकर और धार्मिक आयोजनों पर सख्ती

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह रोक रहेगी।
धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र परिसर तक सीमित रहेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या जुलूस की अनुमति नहीं होगी।

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5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

बिना अनुमति

  • जुलूस निकालना

  • सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोगों का समूह बनाना
    पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन की अनुमति होगी।

 सोशल मीडिया और अफवाहों पर नजर

सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को भड़काऊ पोस्ट हटाने और पुलिस को सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई है। अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

चाइनीज मांझा, पुतला दहन पर रोक

लखनऊ में चाइनीज मांझे की खरीद-बिक्री और पतंग उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पुतला दहन भी नहीं किया जा सकेगा।

 किरायेदार और डिलीवरी बॉय का सत्यापन जरूरी

जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट समेत सभी डिलीवरी कंपनियों को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। मकान मालिक बिना सत्यापन किरायेदार नहीं रख सकेंगे।

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परीक्षा केंद्रों पर सख्ती

परीक्षा केंद्रों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक प्रवेश नहीं होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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