लखनऊ के शहीद पथ के पास स्थित लुलु मॉल के दो बैंक खातों को आयकर विभाग ने सीज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार मॉल पर 23 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर बकाया है। बकाया राशि जमा होने के बाद ही इन खातों को दोबारा खोला जाएगा।
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यह कार्रवाई आयकर विभाग, लखनऊ के उपनिदेशक (सर्किल-1) की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि लुलु मॉल पर मार्च महीने से टैक्स बकाया चल रहा था। इस संबंध में आयकर विभाग ने मॉल प्रबंधन को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने नियमों के तहत यह सख्त कदम उठाया।
लेनदेन पर लगी रोक
बैंक खाते सीज होने के बाद मॉल प्रबंधन अब इन खातों से किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं कर सकेगा। खातों से धनराशि निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि खातों में राशि जमा की जा सकती है। नियमानुसार, बकाया टैक्स और अन्य देनदारियां चुकाने के बाद ही खातों को रिलीज किया जाएगा।
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आयकर विभाग की बढ़ी निगरानी
आयकर विभाग ने लुलु मॉल की वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी और सख्त कर दी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार टैक्स बकाया से जुड़े मामलों में आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
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अन्य बकाएदारों पर भी कार्रवाई के संकेत
आयकर विभाग की सूची में ऐसे कई अन्य संस्थान भी शामिल हैं, जिन पर टैक्स बकाया है। इन संस्थानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि इन पर बकाया राशि लुलु मॉल की तुलना में कम है, लेकिन यदि नोटिस का समय पर जवाब नहीं दिया गया तो उनके बैंक खातों को भी फ्रीज किया जा सकता है। आयकर विभाग का कहना है कि टैक्स बकाया मामलों में किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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