उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत का मामला एक बार फिर गरमा गया है। इस जमानत आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई है।
यह भी पढ़ें: Maharashtra Politics: ठाकरे बंधु फिर साथ, महानगर पालिका चुनावों से बदलेगा सियासी गणित?
हाई कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विरोध
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सजा पर रोक और जमानत दिए जाने के फैसले के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सीबीआई के साथ-साथ पीड़िता का परिवार भी इस आदेश का विरोध कर रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और पीड़िता के परिजनों ने इसे न्याय प्रक्रिया के लिए नुकसानदायक बताया है।
यह भी पढ़ें: Christmas Quotes in Hindi 2025: ऐसे विशेज जो दिल तक उतर जाएं
CBI ने की आदेश की समीक्षा, SLP की तैयारी
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की विस्तृत कानूनी समीक्षा कर ली है और अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सीबीआई ने सेंगर की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था।

एजेंसी ने अदालत के समक्ष लिखित दलीलों में मामले की गंभीरता और जमानत से उत्पन्न संभावित जोखिमों की ओर ध्यान दिलाया था। सीबीआई का मानना है कि इस तरह के गंभीर अपराधों में सजा निलंबित करना न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।
पीड़िता के परिवार ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता
पीड़िता के परिवार ने भी जमानत आदेश पर गहरी चिंता जताई है। परिवार का कहना है कि सेंगर के जेल से बाहर आने से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इससे पहले से लंबित न्याय प्रक्रिया और प्रभावित हो सकती है। परिजनों ने आशंका जताई है कि आरोपी की रिहाई से उन पर दबाव और धमकी का खतरा बढ़ सकता है।
2017 में सामने आया था उन्नाव गैंगरेप मामला
उन्नाव गैंगरेप मामला वर्ष 2017 में सामने आया था, जिसने देशभर में आक्रोश पैदा किया था। यह केस एक नाबालिग लड़की से जुड़े गंभीर अपराध का था, जिसमें सत्ता और राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग के आरोप लगे थे।
यह भी पढ़ें: Lucknow Traffic Advisory: पीएम मोदी आज लखनऊ में, इन रास्तों से ना जाएं, किसान पथ–छंदोईया मार्ग रहेगा बंद
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में एक अहम न्यायिक कदम माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई
सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। अब इस मामले में अगली अहम सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में होने की संभावना है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।
NIA- उपरोक्त खबर के संदर्भ में कोई सुझाव आप editor@newindiaanalysis.com अथवा व्हाटसप नंबर 9450060095 पर दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। अपना मोबाइल नंबर जरूर साझा करें। NIA टीम के साथी आप से संपर्क करेंगे।




