बड़ी राहत! नए बिजली कनेक्शन पर आधी हुई कीमत, मीटर के 6016 नहीं अब सिर्फ 2800 रुपये

लखनऊ, NIA संवाददाता।

उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पावर कॉरपोरेशन ने आखिरकार नए कनेक्शन पर मीटर की संशोधित दरें लागू कर दी हैं। अब उपभोक्ताओं को मीटर के लिए पहले की तरह 6016 रुपये नहीं, बल्कि सिर्फ 2800 रुपये चुकाने होंगे।

दरअसल, 31 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक को मंजूरी देते हुए सिंगल फेज मीटर की कीमत 2800 रुपये तय की थी। इसके बावजूद 10 जनवरी तक उपभोक्ताओं से पुरानी दरों पर वसूली होती रही। अब नई दरें लागू होने से एक और दो किलोवॉट के कनेक्शन की लागत आधे से भी कम हो गई है।

यह भी पढ़ें: यूपी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 13 JE की नौकरी खत्म, आदेश जारी

पहले जहां एक या दो किलोवॉट का कनेक्शन करीब 6400 रुपये में मिलता था, अब वही कनेक्शन 3198 रुपये में मिलने लगा है। हालांकि कॉस्ट डाटा बुक की सभी दरें पूरी तरह लागू होने के बाद इसमें हल्का बदलाव संभव है। वहीं थ्री फेज स्मार्ट मीटर की कीमत 4100 रुपये तय की गई है।

जमीन पर दिखा असर

लखनऊ के दुबग्गा इलाके की रहने वाली गीता देवी को एक किलोवॉट कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत सिर्फ 2800 रुपये देनी पड़ी। वहीं बिजनौर में वसीम अहमद ने दो किलोवॉट कनेक्शन के लिए कुल 3198 रुपये का भुगतान किया, जिसमें मीटर का दाम 2800 रुपये ही रहा।

स्मार्ट मीटर पर बड़ी राहत

एक और अहम फैसला यह है कि अब स्मार्ट मीटर पर ली जा रही सिक्योरिटी राशि की वसूली भी बंद कर दी गई है। पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लेने वाले उपभोक्ताओं से यह रकम नियमों के खिलाफ वसूली जा रही थी।

यह भी पढ़ें: वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म, सीएम धामी ने लॉन्च किया ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर

पावर कॉरपोरेशन को लौटाने होंगे 116 करोड़ रुपये

नियामक आयोग की मंजूरी के बिना पावर कंपनियां 10 सितंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक सिंगल फेज मीटर के लिए 6016 रुपये वसूलती रहीं। जबकि 31 दिसंबर 2025 को ही आयोग ने मीटर की कीमत 2800 रुपये तय कर दी थी।

इस अवधि में करीब 3,59,261 नए कनेक्शन जारी किए गए, जिनसे लगभग 116 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई। अब पावर कॉरपोरेशन को यह रकम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित करनी होगी या सीधे वापस करनी होगी।

गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों में भी मांगी राहत

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कॉस्ट डाटा बुक में 150 किलोवॉट और 300 मीटर तक के कनेक्शन बिना इस्टीमेट देने का प्रावधान है। लेकिन यह आदेश फिलहाल सिर्फ विद्युतीकृत क्षेत्रों में लागू है। परिषद की मांग है कि इसे विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाए।

NIA- उपरोक्‍त खबर के संदर्भ में कोई सुझाव आप editor@newindiaanalysis.com अथवा  व्‍हाटसप नंबर 9450060095  पर दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का स्‍वागत करते हैं। अपना मोबाइल नंबर जरूर साझा करें। NIA टीम के साथी आप से संपर्क करेंगे।

Scroll to Top