उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत संचालित ‘दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना’ के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मास्टर डाटा लॉक न होने या अन्य तकनीकी कारणों से अभी तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ पाए।
सभी वर्गों के लिए समान अवसर
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था की गई है। संशोधित समय-सारिणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी बाधाओं की वजह से कोई योग्य छात्र योजना के लाभ से वंचित न रहे।
यह नई समय-सारिणी सामान्य वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग, SC और ST सभी विद्यार्थियों पर लागू होगी।
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SC/ST छात्रों के लिए विशेष समयसीमा
समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अधिक समय दिया गया है।
SC/ST छात्र अब 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उसके बाद, संस्थानों द्वारा सत्यापन और अन्य विभागीय औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, पात्र छात्रों के बैंक खातों में अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा।
सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए तिथियां
सामान्य श्रेणी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है।
आवेदन के बाद, 21 जनवरी 2026 तक हार्ड कॉपी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा।
शिक्षण संस्थानों को निर्देश हैं कि 27 जनवरी 2026 तक सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया जाए।
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प्रक्रिया में पारदर्शिता और राहत
समाज कल्याण विभाग ने कहा कि कई कॉलेजों के छात्र मास्टर डाटा लॉक न होने के कारण पोर्टल पर अपना आवेदन नहीं देख पा रहे थे। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत, संस्थानों को अपना डेटा सही करने और छात्रों को फॉर्म भरने का दूसरा मौका मिला है।
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विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि उनके बैंक खाते आधार से लिंक और DBT के लिए सक्रिय हों।
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